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मुंबई हाईकोर्ट- सलमान के खिलाफ न्यूज दिखाने पर रोक

Salman-Khan_13मुंबई। बंबई हाई कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना है कि खबरिया टीवी चैनल एबीपी न्यूज ने ऐसे आरोपों का प्रसारण किया था जिससे बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की मानहानि हुई। इसी के मद्देनजर न्यायालय ने एबीपी न्यूज को निर्देश दिया कि वह ऐसी खबरें न दिखाए।

न्यायमूर्ति एसजे कठावला ने सलमान की उस अर्जी पर यह आदेश दिया जिसमें कहा गया था कि एबीपी न्यूज अभिनेता की तथाकथित मानहानि करने वाली खबर दिखाने के लिए लिखित में माफी मांगे।

सलमान ने उच्च न्यायालय की शरण लेकर ऐसी मानहानिकारक खबरें प्रसारित करने पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। सलमान ने न्यायालय से कहा था कि चैनल को लिखित माफी मांगने का निर्देश दिया जाए या फिर उसे अपने चैनल पर माफी प्रसारित करने को कहा जाए।

न्यायमूर्ति कठावला ने कहा, मैं प्रथम दृष्टया इस बाबत संतुष्ट हूं कि बचाव पक्ष (एबीपी न्यूज) वादी (सलमान) के खिलाफ मानहानिकारक आरोप प्रसारित करने में शामिल रहा है जिससे सत्र अदालत के समक्ष लंबित कार्यवाहियों में वादी के खिलाफ पूर्वाग्रह कायम हो सकता है।

उल्लेखनीय है कि साल 2002 की 28 सितंबर को सलमान ने बांद्रा इलाके में अपनी कार कथित तौर पर एक बेकरी में घुसा दी थी, जिसकी वजह से फुटपाथ पर सो रहे एक शख्स की मौत हो गई थी और चार अन्य घायल हो गए थे। पुलिस ने कहा था कि हादसे के वक्त सलमान नशे में थे। अभिनेता की गिरफ्तारी के बाद उन्हें जमानत दे दी गई थी।

NCR Khabar News Desk

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