सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इतालवी राजदूत दानील मांचिनी के भारत छोड़ने पर लगी रोक हटा दी है.
इतालवी मरीनों के खिलाफ मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र से जल्द ही एक विशेष अदालत गठित करने पर फैसला लेने को कहा है. 2 अप्रैल तक दानील मांचिनी के भारत छोड़ने पर पाबंदी लगाई गई थी जो अब हट गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने 14 मार्च को इटली के राजदूत से कहा था कि वह न्यायालय की इजाजत के बगैर देश छोड़कर न जाएं.
इटली सरकार ने दो मरीन मासीमिलानो लातोरो और साल्वातोर गिरोने को भारत वापस भेजने से इंकार करने के बाद शीर्ष न्यायालय ने यह कदम उठाया था लेकिन अब इटली के राजदूत को राहत मिल गई है.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इटली के राजदूत दानील मांचिनी को अगले आदेश तक भारत छोड़कर न जाने का आदेश दिया था. इससे पहले इटली अपने इस वादे से मुकर गया कि केरल तट से परे दो मछुआरों को मारने के दोषी दो मरीन वापस लौट आएंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने 14 मार्च को इटली के राजदूत से कहा था कि वह न्यायालय की इजाजत के बगैर देश छोड़कर न जाएं. इटली सरकार द्वारा दो मरीन मासीमिलानो लातोरो और साल्वातोर गिरोने को भारत वापस भेजने से इंकार करने के बाद शीर्ष न्यायालय ने यह कदम उठाया.
उधर केरल के तट पर इटली के नौसैनिकों द्वारा कथित तौर पर दो भारतीय मछुआरों की हत्या के मामले की जांच का कार्य सोमवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दिया गया.
इटली ने एनआईए को जांच का जिम्मा दिए जाने का विरोध किया, लेकिन सरकार ने इस विरोध को खारिज कर दिया है.