नई दिल्ली। 1984 में हुए सिख विरोधी दंगे में निचली अदालत द्वारा आरोप तय करने के फैसले के खिलाफ कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सुरेश कैत की पीठ सोमवार को फैसला सुनाएगी। सुल्तानपुरी इलाके में 1984 में हुए सिख विरोधी दंगे एवं इस दौरान छह सिखों की हत्या के मामले में सज्जन कुमार के खिलाफ निचली अदालत ने आरोप तय किए हैं। हाई कोर्ट ने वेद प्रकाश प्याल और ब्रह्मानंद समेत सज्जन की याचिकाओं पर दिसंबर, 2012 में फैसला सुरक्षित रख लिया था।
गौरतलब है कि इस दंगे में 6 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सज्जन कुमार के साथ वेद प्रकाश प्याल उर्फ वेदू प्रधान और ब्रह्मानंद गुप्ता भी अभियुक्त हैं और उन्होंने भी अभियोग निर्धारण के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। दिल्ली में सिख विरोधी दंगों के दौरान सुल्तानपुरी इलाके में छह व्यक्तियों की हत्या के सिलसिले में जुलाई, 2010 में निचली अदालत ने सज्जन कुमार, ब्रह्मानंद गुप्ता, पेरू, खुशाल सिंह और वेद प्रकाश के खिलाफ अभियोग निर्धारित किये थे।
इनके खिलाफ हत्या और दंगा करने के साथ ही दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने के आरोप में भी अभियोग निर्धारित किया गया था।