अहमदाबाद। लोकायुक्त की नियुक्ति के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में हार का सामना कर चुकी गुजरात सरकार अब लोकायुक्त विधेयक में संशोधन करने जा रही है। गुजरात विधानसभा में नया लोकायुक्त संशोधन विधेयक पेश होगा। नए बिल में लोकायुक्त के अलावा चार उप लोकायुक्त हो सकते हैं।इनके चयन के लिए 6 सदस्यीय समिति होगी।
समिति में मुख्यमंत्री, दो कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता होंगे। ये समिति केवल नामों का सुझाव दे सकती है। लोकायुक्त के चयन पर आखिरी फैसला मुख्यमंत्री का ही होगा। यानी लोकायुक्त की नियुक्ति का फैसला सीधे सीधे मुख्यमंत्री मोदी के हाथ में होगा।
उधर, कांग्रेस ने लोकायुक्त संशोधन बिल के खिलाफ पूरे राज्य में आंदोलन की धमकी दी है। कांग्रेस का आरोप है कि भ्रष्टाचार के आरोपों पर पर्दा डालने के लिए ही ये बिल लाया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है बिल पास होने के बाद लोकायुक्त की नियुक्ति में मुख्य न्यायधीश और राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं रह जाएगी। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी चाहते हैं लोकायुक्त भ्रष्टाचार में उनका साथ दे इसलिए वो अपनी पसंद का लोकायुक्त लाना चाहते हैं।