वित्तमंत्री पी. चिदम्बरम ने लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि आयकर की सीमा और स्लैब में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें पिछले वर्ष परिवर्तन किया गया और अब इसकी जरूरत महसूस नहीं होगी। उन्होंने मामूली राहत की घोषणा करते हुए कहा कि पांच लाख रुपए तक की आय वाले को आयकर में दो हजार रुपए की छूट दी जाएगी। इसमें 1.8 करोड़ आयकरदाताओ को लाभ होगा।
ये हैं टैक्स के अहम बिंदु
* टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं
* पांच लाख तक आय वालों को 2 हजार तक की छूट दी जाएगी।
* एक करोड़ से ज्यादा आय वालों को 10 फीसदी सरचार्ज देना होगा।
* विदेशों से मिलने वाली आय पर 15 फीसदी छूट मिलेगी।
* डोनेशन चिल्ड्रन फंड को दिया तो 100 फीसदी छूट।
* मिडिल क्लास पर कोई नया बोझ नहीं।
* एजुकेशन पर 3% सेस जारी रखा गया है।
* आयकर दरों में संशोधन के परिणाम स्वरूप दो लाख से पांच लाख तक की आय वाले करदाताओं को देय कर में 2 हजार 60 रुपए की छूट मिलेगी
* पांच लाख से अधिक आय वाले करदाताओं का कर दायित्व पूर्व जैसा ही रहेगा।
* बच्चों के फंड में दिए जाने वाले दान पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा।
* 2 लाख 20 हजार रुपये की कमाई करने वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन ऐसे लोगों पर 10 % सरचार्ज लगाया जाएगा, जिनकी टैक्सेबल इनकम एक करोड़ रुपये या इससे ज्यादा है।
* एक करोड़ रुपए से अधिक की आय वाले करदाताओं को देय कर पर 10 % सरचार्ज देना होगा।
* देश में 42,800 लोग ऐसे हैं, जिनकी आय 1 करोड़ रुपये सालाना से ज्यादा है। इन्हें सुपर रिच की श्रेणी में रखा गया है।
* कंपनियां जिनकी सालाना आमदनी 10 करोड़ रुपए से अधिक है उन पर भी 10% का सरचार्ज लगाया गया है।