नई दिल्ली। चलती ट्रेन में तय कीमत से ज्यादा पैसा वसूलने पर दस लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दो उपभोक्ताओं को दस-दस हजार रुपए का मुआवजा देने को भी कहा है। दिल्ली के दो नागरिकों सचिन धीमान और शरण्या ने शिकायत की थी कि चलती ट्रेन में उनसे 12 रुपए की सॉफ्ट ड्रिंक के लिए 15 रुपए वसूले गए। इस पर दिल्ली जिला उपभोक्ता फोरम ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) को दोनों मामलों में 5-5 लाख रुपए दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेस अथॉरिटी में जमा करने के निर्देश दिए। सीके चतुर्वेदी की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि एक सरकारी निगम से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह मुनाफा कमाने के लिए निजी डीलरों के स्तर पर उतर आएगा।