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पंचशील ग्रीन वन में AOA सदस्य ने लांघी मर्यादा : छोटे छोटे बच्चो को लिफ्ट में जाने रोका, बाहर निकाला

एक पुरानी कहावत है सत्ता के साथ जिम्मेदारी भी आती है (Power Comes with responsibility), किंतु शायद ग्रेटर नोएडा वेस्ट की पंचशील ग्रीन वन सोसायटी AOA के वरिष्ठ सदस्य को यह बातें याद नहीं रही l ग्रेटर नोएडा वेस्ट की इस सोसायटी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सदस्य मासूम बच्चों को लिफ्ट का प्रयोग न करने देने के लिए अड़े दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद बच्चों को बाहर निकाल दिया जाता है।

जानकारी के अनुसार मामला सोसायटी के b2 टावर का है सोसायटी के लोगों के अनुसार टावर में एक प्ले स्कूल चल रहा है लोगों का आरोप है गुरुवार को AOA सदस्य ने प्ले स्कूल के बच्चों को लिफ्ट का प्रयोग करने पर रोक लगा दी सूचना के बाद सोसाइटी में रहने वाले बच्चों के अभिभावक भी वहां पहुंच गए । 15 मिनट तक दोनों पक्षों के बीच कहासुनी होती रही किंतु AOA सदस्य ने बच्चों के लिफ्ट प्रयोग करने देने से साफ इनकार कर दिया बाद में पुलिस ने वहां पहुंच कर विवाद शांत किया, सीढ़ियों के रास्ते बच्चे अभिभावक अपने बच्चों को घर ले गए।

ऐसे तुगलागी नियम बनाने का अधिकार AOA को नहीं, वो सिर्फ सोसाइटी को मेंटेन कर सकती है मालिक नहीं

इस घटना के बाद यूपी अपार्टमेंट एक्ट और उसके अंतर्गत बनी AOA के कार्य क्षेत्र और निरंकुश प्रयोग पर प्रश्न उठने खड़े हो गए हैं लोगों ने प्रश्न पूछा है कि क्या AOA सोसायटी की मालिक है या फिर AOA यहां सोसाइटी की सुविधाओं को बनाए रखने के लिए बनाई गई एक संस्था मात्र है समिति के लोगों ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर प्ले स्कूल सोसाइटी में चलना अवैध है तो उनको हटाने का अधिकार ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का है इसकी शिकायत प्राधिकरण में लिखित तौर पर कर सकती है किंतु सुविधाओं के लिए सोसाइटी में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को रोकने के लिए AOA अधिकृत नहीं है ।

सोसाइटी में कानून व्यवस्था हाथ में लेने या खुद को ही कानून समझने की मानसिकता बढ़ती जा रही है। नेताओं के साथ फोटो खिचवा कर हर सोसाइटी में नेताओं की भरमार है और उनके बीच संघर्ष आम बात है l बीते दिनों ग्रेटर नोएडा वेस्ट की फ्लोरा हेरिटेज सोसाइटी में इसी भावना के तहत लोगों ने एक पुलिस अधिकारी तक पर हमला कर दिया। बाद में पुलिस के आने पर उनसे वहीं पर फैसला कर आने तक की बातें की जाने लगी जिसमें 2 लोगो पर नामजद और 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया l तो हिमालय प्राइड सोसाइटी में प्राधिकरण द्वारा अवैध गेट तोड़ने पर वहां के एक नेता के इशारे पर एक गुट ने बिल्डर के अनाधिकृत कार्य के खिलाफ शिकायत करने वाले व्यक्ति के साथ ही मार पिटाई तक बात आ गयी थी , पुलिस ने वहां पहुंचकर इस प्रकरण में बीच बचाब किया था l

सोसायटी के लोगों के अनुसार AOA सदस्य पर पास्को एक्ट के अंतर्गत भी कार्यवाही होनी चाहिए क्योंकि उसने छोटे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया बच्चों को लिफ्ट में रोककर रखने और उन्हें उसके बाद निकाल देने से इस उम्र में बच्चों के मन पर क्या खराब प्रभाव पड़ेगा इसकी जिम्मेदारी हुए सदस्य की तय की जानी चाहिए और उन पर मुकदमा कायम करना चाहिए। आपको याद दिला दें कि बीते दिनों पारस टियरा सोसाइटी में लिफ्ट गिरने के मामले को लेकर अनदेखी बताते हुए पुलिस ने वहां के AOA अध्यक्ष को जेल भेज दिया था जो बाद में जमानत करा कर बाहर आए।

NCRKhabar Mobile Desk

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