ग्रेटर नोएडा। बीते कुछ दिनों से संकट का सामना कर रहे संस्कृति और कासा रॉयाल सोसायटी में रहे सैकड़ों परिवार ने राहत की सांस ली है। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलयीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने शुक्रवार को सैकड़ों परिवार को राहत देते हुए आरपी गौरव कटियार को सोसायटी में लिफ्ट को बंद करने या गैलरी की बिजली काटने पर रोक लगा दी है।
एनसीएलएटी के अध्यक्ष जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली पीठ संस्कृति अलॉटी वेलफेयर एसोसिएशन (सावा) की ओर से दाखिल अपील पर विचार करते हुए यह अंतरिम आदेश दिया है। सावा की ओर से अधिवक्ता यशीष चंद्रा की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने न सिर्फ आरपी को लिफ्ट बंद करने और गैलरी की लाइट आरकाटने पर रोक लगा दी है बल्कि नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने आरपी से कहा कि जब सोसायटी में टावर 14 मंजिला है तो आप लिफ्ट कैसे काट सकते हैं। साथ ही, पूछा कि यदि आप लिफ्ट बंद कर देंगे तो फिर लोग अपने घरों में कैसे जाएंगे। पीठ ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि लिफ्ट बंद करना, एक तरह से लोगों को अपने घरों में जाने से रोकना है।
एनसीएलएटी ने आरपी गौरव कटियार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए सावा की ओर से दाखिल अपील पर सुनवाई अगस्त के पहले सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दिया।
इससे पहले, सावा की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता यशीष चंद्रा ने पीठ को बताया कि आरपी कटियार ने 12 जुलाई को संस्कृति और कासा रॉयाल दोनों सोसायटियों की लिफ्ट, गैलरी और पार्क की बिजली काट दी थी। उन्होंने कहा कि कटियार के इस कदम से सैकड़ों परिवार, खासकर बुजुर्ग, बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अधिवक्ता यशीष चंद्रा ने पीठ को बताया कि कई लोग बीमार हैं और बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को आरपी नहीं काट सकते।
दूसरी तरफ, आरपी गौरव कटियार की ओर से अधिवक्ता रिषभ जैन ने पीठ को बताया कि सोसायटी में रह रहे लोग मेंटेनेंस शुल्क और बिजली के बिलों का भुगतान नहीं कर रहे हैं और इसकी वजह से बिजली मुहैया कराने वाली कंपनी एनपीसीएल का एक करोड़ रुपये से अधिक का बकाया हो गया। जैन ने कहा कि एनपीसीएल ने भी बिजली काटने के लिए एनसीएलटी में अर्जी दाखिल किया है। इसका जवाब देते हुए, सावा के वकील ने कहा कि सभी लोग मेंटेनेंस शुल्क का भुगतान कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बिजली का इस्तेमाल प्री-पेड मीटर के जरिए होता है, लोग पहले रिचार्ज कराते हैं, फिर इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि 100 से अधिक निवासियों ने बढ़े हुए दर से मेंटेनेंस का भुगतान किया है। बाकी सभी लोग पुराने दरों से नियमित भुगतान कर रहे हैं। इसके बाद पीठ ने सावा को इस मामले में बिजली कंपनी एनपीसीएल को भी पक्षकार बनाने का आदेश दिया है।
एनसीएलएटी से मिली राहत के बाद सोसयाटी के निवासियों ने राहत की सांस ली है। सावा के महासचिव ललित चौहान और सचिव अनुराग गिरी ने बताया कि आरपी लगातार एनसीएलटी के आदेश की आड़ में लोगों को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एनसीएलटी के जिस आदेश के हवाला देकर आरपी गौरव कटियार ने 12 जुलाई को बिजली काट दिया था और 14 जुलाई से दोबारा काटने का नोटिस जारी कर किया था, उस आदेश में कहीं बिजली काटने के लिए नहीं कहा गया। ललित चौहान ने बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान एनसीएलएटी ने भी कहा कि एनसीएलटी के आदेश में लिफ्ट बंद करने और बिजली काटने की कोई बात नहीं है।