कोराना के बढ़ते संक्रमण के कारण गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) में धारा 144 लागू कर दी गई है। गाजियाबाद में जहां 10 मई और नोएडा में 30 अप्रैल तक के लिए निषेधाज्ञा लगाई गई है। दोनों ही जिलो में अब धार्मिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए प्रशासन की इजाजत लेनी होगी। इन कार्यक्रमों में 100 लोगों से ज्यादा एकत्र नहीं हो सकेंगे।
दरअसलकोरोना के अलावा त्योहार और पंचायत चुनावों के कारण ही पुलिस प्रशासन को धारा-144 लागू करने निर्देश दिए हैं साथ ही ये भी कहा कि मास्क नहीं पहनने वालों लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाय।
गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय के अनुसार जनपद में सभी सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, स्कूल कॉलेज में बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। किसी भी बंद हॉल में क्षमता से 50 फीसदी और ज्यादा से ज्यादा 100 लोग ही कोविड नियमों को तहत एकत्र को सकेंगे। खुले मैदानों में यह क्षमता का 40 फीसदी तक ही हो सकता है।
गौतम बुध नगर के आदेश अनुसार किसी भी प्रकार के धरने प्रदर्शन, चक्का जाम और राजनैतिक कार्यक्रम करने के लिए प्रशासन की इजाजत लेनी होगी। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर उचित दुरी बनाये रखना आवश्यक है साथ ही मास्क का प्रयोग अनिवार्य है