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यूपी पंचायत चुनाव 2021 में चुनाव लड़ने के लिए जान लीजिए क्या हैं नियम और किन कागजातों की पड़ेगी जरूरत

पंचायत चुनाव को लेकर ग़ाज़ियाबाद और नॉएडा के लिए लोगो ने तैयारियां शुरू कर दी है चुनाव आयोग के अनुसार नामांकन पत्र जमा करने के दौरान आपकी आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होना आवश्यक है। इससे कम आयु होने पर आपका नामांकन पत्र खारिज कर दिया जाएगा। पंचायत चुनाव के किसी भी पद को प्रत्याशी अधिकतम चार सेट में नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। ग्राम पंचायत सदस्य पद के नामांकन पत्र का मूल्य 150 रुपए निर्धारित है। सदस्य पद की जमानत धनराशि पांच सौ रुपए है

वहीं प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के नामांकन पत्र का मूल्य तीन सौ रुपए होगा। बीडीसी व प्रधान पद के लिए प्रत्याशी को दो हजार रुपए की जमानत धनराशि जमा करनी होगी। जिला पंचायत सदस्य पद का नामांकन पत्र पांच सौ रुपए का होगा। जिला पंचायत सदस्य पद की जमानत धनराशि चार हजार रुपए निर्धारित की गई है। अगर उम्मीदवार एससी, एससी महिला, ओबीसी, ओबीसी महिला या महिला है तो उसे नामांकन पत्र व जमानत राशि का आधा ही देना होगा।

नामांकन पत्र नकद मूल्य देकर लिया जा सकेगा। वहीं जमानत धनराशि ट्रेजरी चालान से बैंक या ट्रेजरी में जमा किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में जमानत धनराशि को नकद भी जमा किया जा सकेगा।

प्रधान पद के प्रत्याशी के लिए ग्राम पंचायत का निवासी होना ज़रूरी


प्रधान पद के लिए संबधित ग्राम पंचायत का निवासी होना आवश्यक है। प्रस्तावक भी ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए। बीडीसी का चुनाव अपने वार्ड के अलावा संबधित ब्लॉक क्षेत्र के किसी भी वार्ड से लड़ा जा सकता है। उम्मीदवार क्षेत्र पंचायत के किसी भी वार्ड का मतदाता हो पर उसका प्रस्तावक उस वार्ड का होना चाहिए जहां से वह चुनाव लड़ने जा रहा है।

जिला पंचायत सदस्य पद के लिए प्रत्याशी भी अपने वार्ड सहित किसी अन्य वार्ड से भी चुनाव लड़ सकता है। प्रत्याशी के लिए जिला पंचायत के किसी भी वार्ड से मतदाता होना आवश्यक है। प्रस्तावक उस वार्ड का ही होना चाहिए जिस वार्ड से प्रत्याशी नामांकन पत्र दाखिल कर रहा है।

अपराधिक रिकार्ड की जानकारी देना ज़रूरी


नामांकन पत्र के साथ प्रत्याशी को अनुलग्नक-1 भरना होगा। ग्राम पंचायत सदस्य नामांकन पत्र के साथ केवल घोषणा पत्र भर सकता है। परंतु अन्य पदों के प्रत्याशियों को अनुलग्नक-1 के साथ शपथ पत्र भी भरना होगा। जिसे नोटरी, तहसीलदार या नायब तहसीलदार से सत्यापित होना आवश्यक होगा।

आरक्षित सीटों पर जाति प्रमाण पत्र ज़रूरी


एससी, एससी महिला, ओबीसी व ओबीसी महिला के लिए आरक्षित पदों पर चुनाव लड़ने के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। महिलाओं के मामले में जाति प्रमाण पत्र जारी करने से पहले मायके से रिपोर्ट लगवाना आवश्यक होगा।

नामांकन पत्र के साथ लगानी होगी मतदाता सूची


नामांकन पत्र के साथ प्रत्याशी के नाम व प्रस्तावक के नाम की मतदाता सूची लगानी होगी। सहायक निर्वाचन अधिकारी ने बताया मतदाता पुनरीक्षण के उपरांत तैयार अंतिम मतदाता सूची जो सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/एसडीएम के हस्ताक्षरयुक्त है, उसकी छाया प्रति होनी चाहिए।

एन सी आर खबर ब्यूरो

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