गौतमबुद्ध नगर में जिलाधिकारी ने कंटेंटमेंट जॉन के बाहर समस्त सामाजिक /शैक्षिक/ खेल /मनोरंजन/ सांस्कृतिक/ धार्मिक/ राजनैतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों को (अधिकतम 100 व्यक्ति) शुरू करने की अनुमति अनिवार्य कर दी है, जिनमें फेस मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन तथा थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोने/ सैनिटाइजर की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
उनके आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 2 की उप धारा (जी) के अंतर्गत कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी को आपदा घोषित किया गया है। अतः कोई भी संस्था बिना अनुमति लिए खेलकूद आदि से संबंधित कोई भी कार्यक्रम नहीं करेगी, यदि किसी भी संस्था के द्वारा बिना अनुमति के कोई भी खेलकूद से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।