एनसीआर के लोगों की समस्याओं को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनसीआर क्षेत्र में आवाजाही के लिए एक कॉमन पोर्टल बनाया जाए I इसके लिए सभी स्टेक होल्डर मीटिंग करें और एनसीआर क्षेत्र के लिए कॉमन पास जारी करें, जिससे एक ही पास से पूरे एनसीआर में आवाजाही हो सके I
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि इन राज्यों को चाहिए कि वह दिल्ली एनसीआर इलाके में एक कॉमन प्रोग्राम तैयार करे ताकि लोगों को आने जाने में सहूलियत हो। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि दिल्ली एनसीआर के लिए तर्कपूर्ण समान पॉलिसी बनाएं। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट अनिंदिता मित्रा की ओर से ये मामला उठआया गया और कहा गया कि दिल्ली और एनसीआर के बॉर्डर पर आने जाने वालों के लिए पाबंदी लगा दी गई है। ये पाबंदी कोरोना वायरस महामारी के समय लगाई गई है।