गाजियाबादमें राजनगर एक्सटेंशन में एओए ने अपने निवासियों को नया आदेश सुनाया है इस आदेश के अनुसार अगर किसी फ्लैट मालिक के घर में कोई गेस्ट आता है तो उन्हें इसकी सजा दी जाएगी। सजा के तहत उनसे 11,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा और उनकी बिजली-पानी भी काट दी जाएगी।
शुक्रवार को राज नगर एक्सटेंशन में रिवर हाइट्स फेज 1 के निवासियों के लिए सोसायटी ने एक नोटिस जारी किया। नोटिस में सोसायटी ने कहा है, ‘परिसर में किसी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं है। आप जानते हैं कि कोविड-19 के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 20 दिनों में राजनगर एक्सटेंशन में तीन सोसाइटियों को सील किया गया है। आपसे अनुरोध है कि सोसायटी में किसी भी बाहरी व्यक्ति को न लाएं और सुरक्षा गार्डों के साथ अनावश्यक बहस न करें। नियम तोड़ने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।’
सोसाइटी के लोगों ने कहा कि इस तरह के फैसले लेते समय बहुमत लिया जाना चाहिए था, लेकिन एओए ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मनमाना फैसला किया है। यह अवैध आदेश है, जिसका मकसद लोगों को आतंकित करना है। वहीं एओए के अध्यक्ष सुबोध त्यागी ने कहा कि इस आदेश का मकसद लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करवाना है। जीडीए के अधिकारी विशेष संजय कुमार ने कहा, ‘मुझे इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। उनसे किसी ने शिकायत नहीं की है। वह अपने स्तर से इस मामले को दिखवाएंगें।’
वहीं कानूनी मामलो के जानकार कहते है की बिजली और पानी किसी भी स्थिति में नहीं काटी जा सकती है ऐसे में लोग अगर चाहे तो AAO के खिलाफ कोर्ट में जा सकते है