कोरोना से बचाव एवं जन स्वास्थ्य की रक्षा हेतु प्रतिबन्धात्मक उपाय के तहत पूरे जनपद में दिनांक 14.04.2020 तक के लिए धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रतिबन्धात्मक आदेश पारित किया गया जो अब दिनांक 03 मई, 2020 तक जारी रहेगा। स्थिति की तात्कालिकता के दृष्टिगत तथा धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत सभी को उक्त अवधि में लॉकडाउन के दौरान प्रतिबन्धित किये गये समस्त निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
इस अवधि में सभी राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल सम्बन्धी आयोजन किसी भी प्रकार की प्रदर्शनी, रैलियां, जुलूस तथा इस प्रकार के अन्य सभी कार्यक्रमों को पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया है । जो भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा, उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत सख्त कार्यवाही की जायेगी।
नोएअपर पुलिस उपायुक्त आलोक द्विवेदी ने अवगत कराया है कि कोरोना वायरस (COVID-19) के भारत तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संक्रमण को देखते हुए भारत सरकार द्वारा पूरे देश में दिनांक 03 मई, 2020 तक लॉकडाउन घोषित किया गया है । इस संबंध में शासन स्तर एवं स्थानीय स्तर पर भी विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है।