एनसीआर खबर I गाजियाबाद नगर निगम ने कुत्ते पालने वालो को लेकर बड़ा फैसला किया है I नगर निगम की बोर्ड बैठक में शुक्रवार को पारित प्रस्ताव में डॉगी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। इसकी फीस भी अब 100 गुना बढ़ाते हुए 5,000 रुपये कर दी है। अब तक इसके लिए महज 50 रुपये ही देने होते थे। जिसके चलते लोग इस नियम की परवाह नहीं करते थे नगर निगम के अनुसार अगर कुत्ते ने सड़क पर, ग्रीन बेल्ट, पार्क या किसी सार्वजनिक स्थान पर पॉटी की, तो मालिक को 500 रुपये जुर्माना देना होगा।
आपको बता दें पार्षद संजय सिंह ने बैठक में आवारा व पालतू कुत्तों का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि लोग डॉगी पालते हैं, लेकिन उनका लाइसेंस नहीं बनवाया जाता। निगम के बोर्ड में इस पर गहनता से चर्चा हुई। इसके बाद सदन ने फैसला किया कि शहर में डॉगी पालने के लिए बनने वाले लाइसेंस की फीस अब 50 रुपये की जगह 5000 रुपये होगी।