एनसीआरखबर डेस्क I भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है I यहाँ धार्मिक प्रचार अदालतों के फैसलों में नहीं आते है लेकिन रांची की एक अदालत ने ऐसा ही कुछ निर्णय सुनाया है जिसको लेकर सवाल उठाये जा रहे है I
रांची से आयी खेब्रो के मुताबिक़ न्यायिक मैजिस्ट्रेट मनीष सिंह ने रिचा को निर्देश दिया कि वह कुरान की एक कॉपी अंजुमन कमिटी और 4 अन्य कापियाँ विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों को बाँटेंगी। साथ ही उसकी रसीद लेनी होगी।
बताया जा रहा है रिचा पर आरोप है कि उन्होंने फेसबुक पर सांप्रदायिक ( लेकिनआपत्तिजनक) पोस्ट किया था। इस संबंध में अंजुमन कमिटी ने पोस्ट को आपत्तिजनक और धार्मिक भावना को आहत करने वाला बताते हुए उनके खिलाफ FIR दर्ज कराया था।
कोर्ट ने इसके लिए रिचा को 15 दिनों का समय दिया है। हालाँकि कोर्ट ने इस कार्य में (कुरान की 5 प्रतियाँ बाँटने) स्थानीय पुलिस को रिचा की मदद करने का भी निर्देश दिया।
हिन्दू संगठनो ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी I विवाद में सिर्फ लड़की की गिरफ्तारी पर भी लोगो ने कहा था
राँची के पिठोरिया थाने में लड़की को अभी तक रखा गया है उसका जुर्म सिर्फ इतना है कि वो विशेष समुदाय के फेसबुक कमेंट का प्रतिउत्तर दिया था @narendramodi @dasraghubar महोदय देखिये कहीं विश्वास जितना झारखंड विधानसभा चुनाव में भारी न पड़ जाए
— Raghubansh mani choubey (@RaghubanshC) July 13, 2019