लालू की याचिका सीबीआई कोर्ट ने की खारिज
चारा घोटाले के आरोपी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की एक और याचिका सीबीआई कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दी।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एके राय की अदालत में पूर्व सांसद जगदीश शर्मा के साथ मिलकर लालू प्रसाद ने आवेदन कर दुमका कोषागार से जुड़े चारा घोटाला के मामले को निरस्त करने की मांग की थी।
दलील थी कि उन्हें चारा घोटाला के एक मामले (आरसी 20ए/96) में सजा हो चुकी है।
ऐसे में उन्हें सीआरपीसी की धारा 300 के तहत एक ही साक्ष्य व गवाहों के आधार पर दोबारा सजा नहीं सुनाई जा सकती है, इसलिए इस केस को निरस्त कर दिया जाए।
चारा घोटाला के आरसी (38ए/96) में लालू प्रसाद समेत 49 आरोपी हैं। यह मामला 3.47 करोड़ की अवैध निकासी से जुड़ा है।
उल्लेखनीय है कि अब तक लालू प्रसाद की ओर से सीबीआई की अदालत में दाखिल तीन आवेदन खारिज हो चुके हैं।
चाईबासा कोषागार, दुमका कोषागार और देवघर कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े चारा घोटाला केस को निरस्त करने का आवेदन सीबीआई कोर्ट खारिज कर चुकी है।
लालू प्रसाद से जुड़े चार मामले सीबीआई की अदालत में चल रहे हैं। एक मामले में उन्हें सजा मिल चुकी है।