निठारी कांड के आरोपी मोनिंदर पंढेर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत
निठारी कांड के आरोपी मोनिंदर पंढेर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। आपको बता दें, पढ़ेर पर 5 नाबालिग लड़कियों के अपहरण कर बलात्कार और हत्या का आरोप है। सीबीआई ने सुरेंद्र कोली के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किए हैं। हालांकि पंढेर जमानत मिलने के बाद भी जेल से बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि उसे केवल 4 मामलों में ही जमानत मिली है।
ज्ञात हो कि नोएडा का कारोबारी पंढेर निठारी कांड के सिलसिले में बीते 7 साल से जेल में बंद है और इन मामलों में उसका नौकर सुरेंद्र कोली सहआरोपी है।
आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के नोएडा के निठारी गांव में वर्ष 2006 में पंढेर के घर में बच्चो के कंकाल मिलने का मामला सामने आया था और सीबीआई को जांच के दौरान मानव हड्डियों के कुछ हिस्से और 40 ऐसे पैकेट मिले जिनमें मानव अंगों को भरकर नाले में फेंक दिया गया था।
गौरतलब है कि निठारी कांड मामले में 13 फरवरी 2009 को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रमा जैन ने मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंधेर को फांसी की सजा सुनाई थी।