नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। गैस की कीमतों में वृद्धि को लेकर कथित तौर पर बरती गई अनियमितताओं के संबंध में तत्कालीन अरविंद केजरीवाल सरकार के आदेश पर दर्ज मामले में आरोपी पेट्रोलियम मंत्री एम वीरप्पा मोइली, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी व अन्य के खिलाफ किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई करने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। हालांकि अदालत ने भ्रष्टाचार निरोधक शाखा से कहा है कि वह अपनी जांच जारी रख सकती है। केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 20 मई को होगी।
दिल्ली सरकार की ओर से अधिवक्ता जुबेदा बेगम ने अदालत को आश्वासन दिया कि वे जल्द ही मामले में सरकार से निर्देश प्राप्त कर अपनी रिपोर्ट अदालत में दायर कर देंगी। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमण्यम समेत चार प्रबुद्ध लोगों की शिकायतों पर भ्रष्टाचार निरोधक शाखा को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि प्राकृतिक गैस के दाम बढ़ाने को लेकर वीरप्पा मोइली, पूर्व पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा तथा अन्य ने रिलांयस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के साथ साठगांठ की।