सुपरटेक में हाईकोर्ट के आदेश से हड़कंप

सुपरटेक के नोएडा में दो टावर गिराने संबंधी इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश ने हड़कंप मचा दिया है। सेक्टर 93-ए स्थित एमरॉल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के दोनों टावरों में करीब 905 फ्लैट हैं।

इस मामले में कंपनी ने कानून उपाय तलाशने शुरू कर दिए हैं। सुपरटेक के सीएमडी आरके अरोड़ा का कहना है कि नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर स्थित प्रोजेक्ट के दो टावरों को गिराने का इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश उन्हें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

अगर इस तरह का कोई आदेश मिलता है, तो कंपनी उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। अरोड़ा का दावा है कि इस प्रोजेक्ट में हो रहा निर्माण वैध है और नोएडा अथॉरिटी से स्वीकृत है।

कंपनी का कहना है कि ये दोनों टावर 37-37 फ्लोर के हैं। इनमें से एपेक्स टावर में 32 फ्लोर और सियाने टॉवर में 30 फ्लोर का निर्माण पूरा हो चुका है।

अवैध निर्माण से जुड़े इस मामले में टॉवर गिराने के अलावा कंपनी पर निवेशकों को पैसा 14 फीसदी ब्याज सहित लौटाने और कानून कार्रवाई की तलवार भी लटक रही है।

हाईकोर्ट ने यह फैसला इमरल्ड कोर्ट ओनर रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए दिया। साथ ही अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार कंपनी और नोएडा अथॉरिटी के अफसरों पर मुकदमा दर्ज करने का भी आदेश दिया है।