स्कूलों को झटका, नई गाइडलाइन्स से ही नर्सरी ऐडमिशन
नर्सरी ऐडमिशन के लिए नई गाइडलाइन्स को चुनौती देने वाली प्राइवेट स्कूलों की अर्जी सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच ने अपने आदेश में लेफ्टिनेंट गवर्नर की गाइडलाइंस जारी रखने का फैसला सुनाया है। अब जल्द ही शिक्षा निदेशालय के अधिकारी ऐडमिशन के नए शेड्यूल के बारे में फैसला लेंगे।
चीफ जस्टिस एन. वी. रमन और जस्टिस राजीव सहाय की बेंच ने कहा, ‘हमें लगता है कि अपीलकर्ताओं (गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों) ने इन दिशानिर्देशों के कारण तुरंत हुए किसी नुकसान को नहीं दर्शाया है। नर्सरी में ऐडमिशन की प्रक्रिया की शिक्षा निदेशालय के दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्बहाली करते हुए बेंच ने मीडिया को चेतावनी दी कि वह इस मुद्दे पर उसके फैसले से जुड़ी कोई भी अपुष्ट खबरें न चलाए। अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि उसकी इन टिप्पणियों का सिंगल बेंच के सामने लंबित याचिका पर आने वाले अंतिम निर्णय से कोई संबंध नहीं है।
गौरतलब है कि नर्सरी ऐडमिशन का प्रोसेस पहले 15 जनवरी से शुरू होना था लेकिन प्राइवेट स्कूलों ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी थी और इसकी वजह से ऐडमिशन प्रोसेस को रोक दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक, ऐडमिशन प्रोसेस देरी से शुरू होने के बावजूद पैरंट्स को पूरा वक्त दिया जाएगा। फरवरी में भी ऐडमिशन जारी रहने की संभावना है।