रुतबे वाली लाल बत्ती होगी गुल
अब तक नेताजी स्टेटस सिंबल के लिए लाल बत्ती का दुरुपयोग भले करते रहे हों लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है जो अब उन्हें ऐसा करने से रोक देगा।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सिर्फ वही लोग अपने वाहन पर लाल बत्ती लगाकर चल पाएंगे जो संवैधानिक पदों पर हैं या देश में उच्च पदों पर बैठे हैं।
जस्टिस जी एस सिंघवी की अगुवाई वाली बेंच ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वह उन लोगों की ताजा सूची जारी करे जो अपनी गाड़ियों पर लाल बत्ती का उपयोग कर सकते हैं। बेंच ने सरकार से कहा है कि वह इससे संबंधित नियमों में तीन महीने के अंदर परिवर्तन करे।
बेंच ने यह भी कहा है कि राज्य सरकारें लाल बत्ती के योग्य वीआईपी की मौजूदा सूची को और नहीं बढ़ा सकती।
उत्तर प्रदेश निवासी अभय सिंह ने लाल बत्ती के दुरुपयोग पर जनहित याचिका दायर की थी जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है।
वीआईपी को दी गई लाल बत्ती और साइरन के दुरुपयोग पर इससे पहले भी बेंच कह चुकी है कि यह समाज के लिए ठीक नहीं है और इसे रोका जाना चाहिए।