नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि वह एयर एशिया डील के मामले में 11 दिसंबर से पहले कोई अंतिम निर्णय नहीं लेंगे। सरकार ने यह जानकारी भाजपा नेता सुब्रहमण्यम स्वामी द्वारा दायर जनहित याचिका पर अपना पक्ष रखते हुए अदालत को दी।
हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रामना व न्यायमूर्ति मनमोहन की खंडपीठ ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 11 दिसंबर की तारीख तय की है। खंडपीठ के समक्ष एडिशनल सॉलीसिटर जनरल मोहन पराशरन ने केंद्र सरकार की ओर से जानकारी दी कि अभी सरकार एयर एशिया के मामले में कोई भी निर्णय लेने पर विचार नहीं कर रही है।
मामले में अगली सुनवाई तक इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जाएगा। पूर्व में अदालत ने एएसजी से पूछा था कि इस मामले में सरकार क्या चाहती है?
बता दें कि सुब्रहमण्यम स्वामी ने हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा था कि फोरेन इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड ने एयर एशिया को क्लीन चिट दे दी है, जबकि यह बोर्ड द्वारा तय मानकों पर खरी नहीं उतरती है। लिहाजा, एयर एशिया को दी गई अनुमति मामले की जांच की जाए और अनुमति रद्द हो।