नई दिल्ली [जासं]। वरिष्ठ कांग्रेस नेता एनडी तिवारी को उनके जैविक पुत्र रोहित शेखर द्वारा दायर पितृत्व विवाद के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने करारा झटका दिया है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी ने तिवारी की ओर से दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने मामले की सुनवाई अदालत परिसर के बजाय किसी अन्य स्थान पर किए जाने की मांग की थी।
हाई कोर्ट ने मामले में तिवारी को अपनी सफाई पेश करने का अंतिम मौका प्रदान करते हुए उन्हें निर्देश दिया कि वह एक सप्ताह के भीतर अपने बचाव में लिखित जवाब एवं सुबूत लोकल कमिश्नर के समक्ष दायर करें। साथ ही वह लोकल कमिश्नर के समक्ष 8 अक्टूबर को खुद पेश होकर अपना पक्ष रखें। तिवारी के जैविक पुत्र होने का दावा करते हुए रोहित शेखर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट द्वारा इस मामले में नियुक्त लोकल कमिश्नर पूर्व अतिरिक्त जिला जज एसएम चोपड़ा ने एक जुलाई को तिवारी को चार सप्ताह का समय देते हुए इस मामले में उनका पक्ष रखने का मौका दिया था।