दिल्ली

कॉरपोरेट रिश्तेदारों में बहू अंदर, जीजा-साले बाहर

12_09_2013-12corporateनई दिल्ली। नए कंपनी कानून के मुताबिक कंपनियों के परिचालन और नियमन में बदलाव के लिए नए नियम तैयार किए गए हैं। ये नियम लागू होने पर कारोबारी क्षेत्र में कानूनी रूप से रिश्तेदार माने जाने वालों की सूची भी बदल जाएगी। बेहतर कॉरपोरेट गवर्नेस के लिए रिश्तेदारों की सूची में यह बदलाव किए जाएंगे। रिश्तेदारों की नई सूची में बहू और सौतेले पिता को शामिल किया गया है।

अब कंपनी बोर्ड में नियुक्ति, लाभ के पद पर भर्ती और कारोबारी ट्रांजेक्शन से जुड़े मामलों में इन दोनों को ‘रिलेटेड पार्टी’ यानी रिश्तेदार माना जाएगा। वहीं, नाती-नातिन और पोते-पोतियों के जीवनसाथियों, जीजा और साले, साली और भाभी को रिश्तेदारों की सूची से बाहर किया गया है। नए कंपनी कानून के विभिन्न प्रावधान रिश्तेदारों की इस नई सूची के अनुरूप ही लागू होंगे।

नई सूची में जीवनसाथी, पिता (सौतेले पिता सहित), दादा, दादी, मां (सौतेली मां सहित), नानी, नाना, बेटे (सौतेले बेटे सहित), बहू, पोती, बेटी (सौतेली बेटी सहित), दामाद, भाई (सौतेले भाई सहित), और बहन (सौतेली बहन सहित) को रिश्तेदार माना गया है।

नई सूची में हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्यों को पहले की तरह बरकरार रखा गया है। कॉरपोरेट गवर्नेस से जुड़े मामलों में रिलेटेड पार्टी की परिभाषा का काफी महत्व होता है। कंपनियों को अपने शीर्ष एक्जिक्यूटिव्स के रिश्तेदारों को कंपनी बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने की अनुमति नहीं है। साथ ही रिलेटेड पार्टी के साथ कारोबारी सौदों में भी सख्त डिस्क्लोजर नियम लागू होते हैं। रिश्तेदारों की यह सूची नया कंपनी कानून 2013 लागू करने के लिए प्रस्तावित विस्तृत नियमों में शामिल है। इस कानून को देश में कॉरपोरेट क्षेत्र के नियमन के छह दशक पुराने कानून की जगह लागू किया जाना है। रिश्तेदारों की सूची में यह बदलाव विभिन्न सरकारी विभागों, उद्योगों, स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा सुझाए गए हैं। मौजूदा नियमों के तहत रिश्तेदारों की सूची में लोगों की 23 श्रेणियां शामिल है, जबकि नई सूची में इन्हें 15 श्रेणियों में सूचीबद्ध किया गया है।

NCR Khabar News Desk

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