‘नहीं लग सकता पोर्न वेबसाइट्स पर प्रतिबंध’

भारत में अश्लील वेबसाइट्स पर प्रतिबंध लगाने के मामले में केंद्र सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट को दिए अपने जवाब में केंद्र सरकार ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय अश्लील वेबसाइट्स पर हमारा नियंत्रण नहीं है। ऐसे में भारत में उन पर प्रतिबंध लगाना मुश्किल है।

हालांकि इस जवाब पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उससे चार हफ्तों में जवाब मांगा है।

कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि जब दूसरे देश अश्लील वेबसाइट पर प्रतिबंध लगा सकते हैं तो हम क्यों नहीं। ब्रिटेन और अन्य देशों में प्रतिबंध होने के बावजूद भारत में ऐसा होना मुमकिन क्यों नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि भारत सरकार उस तकनीक को खरीदे जिससे कि अश्लील वेबसाइट्स पर प्रतिबंध लगाया जा सके।

एक याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। याचिका में अश्लील वेबसाइट पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक नए कानून की मांग की गई थी। याची का कहना था कि वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 इस मामले में सक्षम नहीं है।

39 अश्लील वेबसाइट पर लगाया था प्रतिबंध
पिछले माह जून में केंद्र सरकार के एक आदेश के बाद दूरसंचार विभाग ने 39 पोर्न वेबसाइट को प्रतिबंधित कर दिया था।

दूरसंचार विभाग ने इस बारे में 13 जून को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को निर्देश जारी कर दिए थे।

डीओटी ने जिन वेबसाइट को बंद किया है वह सारी वेबसाइट भारत के बाहर से देशों से होस्टेड हैं और अमेरिकी कानून की धारा 18 यूएससी 2257 के तहत संचालित होती हैं।