मोबाइल फोन पर अनचाही कॉल से परेशान लोगों को अब राहत मिल सकती है।
अनचाही कॉल की समस्या को लेकर दूरसंचार विभाग (डीओटी) सख्त सिफारिश करने जा रहा है, जिसके तहत ऐसी हर कॉल के लिए कंपनियों पर अब 20 हजार रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है।
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने डीओटी से निजता के अधिकार संबंधी बिल पर उसका पक्ष मांगा है। सूत्रों के अनुसार इस पर अपनी राय देते हुए डीओटी कह सकता है कि प्रत्येक अनचाही व्यावसायिक कॉल पर 20 हजार रुपये का जुर्माना होना चाहिए।
अपनी अनुशंसा में डीओटी ऐसी फोन कॉल को टेप करने की अनुमति देने को भी कह सकता है। उसका मानना है कि बिना टेप के यह पता लगाना मुश्किल होगा कि आने वाली कॉल अनचाही है या उपभोक्ता द्वारा पूछने पर की गई है।
डीओटी की यह भी राय है कि सरकार को अवैध ढंग से फोन टेप करने के मामलों में जुर्माना वर्तमान के 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर देना चाहिए।
उल्लेखनीय है कि वर्तमान में ट्राई के नियमों के तहत अनचाही कॉल या एसएमएस के लिए पहली बार में 25 हजार रुपये का जुर्माना पंजीकृत टेलीमार्केटिंग कंपनी की जमा राशि से काट लिया जाता है।
अगर छह बार कंपनी नियमों का उल्लंघन करती है तो उसे करीब 2.5 लाख का जुर्माना देना पड़ता है। लेकिन अनचाही कॉल और एसएमएस की समस्या की बड़ी वजह गैर पंजीकृत कंपनियां हैं।
नए नियम के तहत पंजीकृत और गैर पंजीकृत टेलीमार्केटिंग कंपनियों को अनचाही कॉल के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। इन कंपनियों को फिर दो साल तक नया नंबर नहीं दिया जाएगा।