नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में 16 दिसंबर के दिल्ली गैंगरेप मामले की रोज की सुनवाई के दौरान मीडिया की उपस्थिति को मंजूरी दे दी है। जस्टिस राजीव शाकधर ने पत्रकारों की उस याचिका का स्वीकृति दे दी है जिसमें खुले में सुनवाई की मांग की गई थी। उन्होंने अदालत को यह निर्देश दिया है कि वह हर मीडिया प्रतिष्ठान से एक प्रतिनिधि को आने की इजाजत दे।
उन्होंने अपने आदेश में कहा कि कोर्ट हर मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय समाचार पत्रों के एक प्रतिनिधि पत्रकार को अदालत में आने की अनुमति देगी। याचिकाकर्ता इनमें से कुछ का प्रतिनिधित्व करते हैं। कोर्ट ने हालांकि मीडिया पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं। इसके मुताबिक, मीडिया पीड़िता, उसके परिवार के सदस्य और सुनवाई के दौरान आए गवाह का नाम सार्वजनिक नहीं करेगी।
पुलिस द्वारा मीडिया के लिए जारी निर्देश को रद्द करते हुए जस्टिस ने कहा कि अदालत के निर्देशानुसार पत्रकार सुनवाई की उन बातों को सार्वजनिक नहीं करेंगे, जिसे सार्वजनिक किए जाने से उन्हें मना किया जाएगा।