नई दिल्ली। पंजाब के तरनतारन और बिहार के पटना में पुलिस द्वारा महिलाओं व शिक्षकों की पिटाई किए जाने के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब व बिहार पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने इस संबंध में केंद्र, सभी राज्य सरकारों व सभी राज्यों के डीजीपी को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने राज्य सरकारों से पूछा है कि प्रकाश सिंह कमेटी द्वारा सुझाए गए पुलिस व्यवस्था में सुधार को लेकर क्या कदम उठाए हैं।
कोर्ट ने पंजाब और बिहार के डीजीपी को अलग से नोटिस जारी कर पूछा है कि तरनतारन में महिला पर हुई पुलिस बर्बरता और बिहार में टीचरों पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की। इस संबंध में सात दिनों में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है।
कोर्ट ने पंजाब के डीजीपी को कोर्ट में हाजिर होने और न्यायिक जांच के संबंध में जवाब मांगा है। कोर्ट ने मामले में तीखी टिप्पणी करते हुए क हा है कि वह जानते हैं कि इस मामले में सस्पेड किए हुए अधिकारी बहाल कर दिए जाएंगे। साथ ही, मुमकिन है कि उन्हें बहादुरी के तमगे भी दिए जाएं।
कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को इज्जत दी जानी चाहिए न कि उन्हें सड़क पर खदेड़ कर बेइज्जत करना चाहिए। कोर्ट ने जानना चाहा है कि इस मामले की 24 घंटे के अंदर पुलिस ने क्या कदम उठाए। कोर्ट ने यह भी पूछा कि उस महिला के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया, क्या वह महिला आतंकी थी? साथ ही, कहा कि पुलिस प्रशासन लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम न करे।
सुप्रीम कोर्ट ने बेहद तल्ख लहजे में पटना में टीचरों पर हुए लाठीचार्ज की तुलना जानवरों के व्यवहार से की। कोर्ट ने कहा कि समय आ गया है कि जब प्रकाश सिंह कमेटी के सुधारों को लागू किया जाना चाहिए।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पंजाब और बिहार में पुलिसिया कार्रवाई पर खुद संज्ञान लेते हुए दोनों ही सरकारों से जवाब मांगा था।
पंजाब के तरनतारन में पुलिसवालों ने पिछले दिनों एक महिला की तब पिटाई कर दी थी, जब वो छेड़खानी की शिकायत करने पुलिस वालों के पास पहुंची थी। वहीं, पटना में मंगलवार को शिक्षकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। कॉन्ट्रैक्ट शिक्षक नियमित नौकरी की मांग कर रहे थे, उसी दौरान उनकी पुलिसवालों से झड़प हुई थी जिसमें पुलिस ने महिलाओं की भी पिटाई की थी।